आवंटित विषय

कार्य आवंटन नियमावली,1961

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

टिप्पणी: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपर्युक्त (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के विकास तथा उपर्युक्त (v) में उल्लिखित समूह के कल्याण के लिए समग्र नीति, योजना तथा कार्यक्रमों के समन्वय हेतु केंद्रीय विभाग होगा। तथापि, इन समूहों के संबंध में क्षेत्रिय कार्यक्रमों के संपूर्ण प्रबंधन तथा अन्वीक्षण आदि का दायित्व संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित मूलभूत दायित्व का निर्वहन करेगा।

निम्‍नलिखितविषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की सूची-।।। में आते हैं:

1. घुमंतू तथा प्रवासी जनजातियाँ

2. यह विभाग निम्नलिखित समूहों से संबंधित मामलों के लिए केंद्रीय विभाग के रूप में कार्य करेगा, नामत:-

(i) अनुसूचित जातियों

(ii) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग;

(iii) अधि-सूचित जन-जाति

(iv) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग; तथा

(v) वरिष्ठ नागरिक ।

3. उपर्युक्त प्रविष्टि 2 के अंतर्गत (i) से (iv)में उल्लिखित समूहों के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक शशक्तिकरण के उद्देश्य से विशेष योजनाएं अर्थात छात्रवृत्तियां, छात्रावास,आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण तथा स्व-रोजगार के लिए आर्थिक सहायता आदि।

4. हाथ से मैला साफ करने वालों का वैकल्पिक व्यवसाय में पुनर्वास।

5. वरिष्ठ नागरिकों की देख-भाल तथा सहायता के लिए कार्यक्रम।

6. नशा बंदी

7. मद्य-पान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ितों तथा उनके परिवारों का पुनर्वास।

8. भिक्षा वृत्ति

9. विभाग में निष्पादित किए जाने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करार।

10. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण।

11. विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित धर्मार्थ तथा धार्मिक दान एवं स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन तथा विकास।

12. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 (1955 का 22)

13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) (अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में आपराधिक न्याय संचालन को छोड़ कर जहां तक यह अनुसूचित जातियों से संबंधित है)।

14. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27)

15. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56)

16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।

17. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग।

18. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

19. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।

20. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम।

21. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान।

22. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान।

23. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान।