संसदीय मामले आश्वासन
सदन-वार (की स्थिति के अनुसार अद्यतन: दि/मा/वर्ष) |
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लोक सभा |
राज्य सभा |
ब्यूरो-वार (की स्थिति के अनुसार अद्यतन: दि/मा/वर्ष) |
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समन्वय (सीडीएम) |
एससीडी-ए |
एससीडी-बी |
बीसी |
एसडी |
ईए |
आश्वासनों पर दिशा-निर्देश तथा अनुदेश प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू):
संसदीय आश्वासनों को देख रहे इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा शंका व्यक्त की गई है। संसदीय आश्वासनों पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए।
परिभाषा: एक प्रश्न या एक बहस का जवाब देने के समय यदि एक मंत्री एक वचन देता है जिसमें सदन को बाद में रिपोर्ट करने में सरकार की तरफ से आगे कार्रवाई की जानी शामिल है तो इसे एक आश्वासन कहा जाता है।
आश्वासन को छोडना: आश्वासन को छोड़ने के लिए अनुरोध हेतु माननीय मंत्री का अनुमोदन होना चाहिए तथा इस तथ्य को लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को अनुरोध करते समय पत्र व्यवहार में दर्शाया जाना चाहिए। यदि तीन महीनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के लिए अनुरोध किया जाता है तो इसे समय के विस्तार के लिए हमेशा एक अनुरोध सहित किया जाना चाहिए। विभाग को तब तक समय के लिए विस्तार मांगते रहना चाहिए जब तक कि सरकारी आश्वासनों की समिति का एक निर्णय उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। उपरोक्त पत्र-व्यवहार की प्रति को संसदीय कार्य मंत्रालय को भी उसी समय पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।
आश्वासन की पूर्ति के लिए समय का विस्तार
यदि विभाग यह पाता है कि यदि आश्वासन की पूर्ति तीन माह की निर्धारित अवधि या पहले से ही मंजूर विस्तारित अवधि के भीतर करना संभव नहीं है, वह विलंब के कारणों तथा अपेक्षित संभावित अतरिक्त समय को दर्शाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचित करते हुए संबंधित सरकारी आश्वासन समिति से सीधे समय का विस्तार मांग सकता है। ऐसे पत्र-व्यवहार को मंत्री के अनुमोदन के साथ जारी किया जाना चाहिए।
आश्वासन की पूर्ति के लिए प्रक्रिया: एक आश्वासन की सूचना को संबंधित मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए तथा निर्धारित प्रपत्र में इसकी 15 प्रतियॉं (द्विभाषी), इसके अनुलग्नकों सहित, कार्यान्वयन रिपोर्ट को अग्रेषित करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रत्येक की एक प्रति सहित संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए। कार्यान्वयन रिपोर्ट को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए न कि लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को।
कार्यान्वयन रिपोर्ट को रखा जाना: विवरण की एक प्रति जैसी सदन में रखी गई है, संसदीय कार्यमंत्रालयद्वारा सदस्य के साथ-साथ संबंधित विभाग को भी भिजवाई जाएगी। संबंधित विभाग की संसदीय इकाई तथा संबंधित अनुभाग इस विवरण के आधार पर उनके रजिस्टरों में उपयुक्त प्रविष्टि करेगा।
लोक सभा के भंग होने पर आश्वासन का प्रभाव: लोक सभा के भंग होने पर, सभी आश्वासन वायदे या कार्यान्वयन हेतु लंबित वचनों को सरकारी आश्वासन पर कार्यान्वयन हेतु लंबित वचनों को सरकारी आश्वासन पर नई समिति द्वारा उनकी चयन के लिए समीक्षाकी जाती है क्योंकि ये सार्वजनिक महत्व के माने जाते हैं। समिति तब सरकार द्वारा कार्यान्व्यन के लिए छोड़े जाने या बनाए रखने हेतु आश्वासनों के संबंध में एक विशेष सिफारिश के साथ लोक सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
एफएक्यू
क्र.सं. |
मुद्दा |
कार्रवाई |
1 |
क्या कार्यान्वयन रिपोर्ट को बाद में भेजने के लिए विस्तार आवश्यक है? |
हॉं, प्रचलन के अनुसार, उस समय तक, आईआर को संबंधित सदन में रखा जाता है तथा इसकी सूचना को मंत्रालय में भी प्राप्त किया जाता है। |
2 |
रखना? |
प्रचलन के अनुसार, विवरण की एक प्रति, जैसी कि सदन में रखी जानी है, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सदस्य के साथ-साथ संबंधित विभाग को भी अग्रेषित की जाती है। उस समय तक विस्तार के लिए अनुरोध किया जाना होगा। |
3 |
छोड़ना |
विभाग समय विस्तार तब तक मांगना जारी रखेगा जब तक उनके द्वारा सरकारी आश्वासन समिति का एक निर्णय प्राप्त नहीं किया जाता है। |
4 |
कार्यान्वयन रिपोर्ट? |
कार्यान्वयन रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए न कि लोक सभा /राज्य सभा को। उस समय तक जब तक कार्यान्वयन की पुष्टि रिपोर्ट प्राप्त होती है विस्तार समय मांगते रहना होगा। |
5 |
प्रतियों की संख्या |
15 द्धिभाषी प्रतियां (हिंदी/अंग्रेजी) परन्तु उस मामलों में जहॉं सदस्य एक से ज्यादा हैं अतिरिक्त प्रतियां भेजी जा सकती है। |
6 |
विस्तार अनुरोध |
संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचित करते हुए सरकारी आश्वासन समिति की संबंधित समिति से समय के आगे के विस्तार के लिए सीधे अनुरोध किया जा सकता है। |
अन्य पूछताछ के लिए
आश्वासन को छोड़ना / विस्तार मांगने हेतु सरकारी आश्वासन समिति
1 |
लोक सभा |
श्री कुलविन्दर सिंह, समिति अधिकारी लोक सभा सचिवालय, दूरभाष: 23034318 |
2 |
राज्य सभा |
श्री अनिल कुमार सैनी, समिति अधिकारी राज्य सभा सचिवालय, दूरभाष:23034538 |
कार्यान्वयन रिपोर्ट को रखना: |
कार्यान्वयन प्रकोष्ठ: संसदीय कार्य मंत्रालय |
श्री ए.बी. आचार्या, उप सचिव, दूरभाष: 23035493 श्री किरन कुमार, अनुभाग अधिकारी, दूरभाष: 23035489 |