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अनुसूचित जातीय उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
अनुसूचित जातीय उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम एक केन्द्रीय स्कीम है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जातीय उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) के अतिरिक्त 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।
स्कीम का उद्देश्य इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली अनुसूचित जातियों को महत्वपूर्ण अंतर को पाटने के लिए संसाधन प्रदान करके और महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करके इनके आर्थिक विकास की परिवार केन्द्रित स्कीमों पर विशेष ध्यान देना है ताकि इस स्कीम को अधिक सार्थक बनाया जा सके। चूंकि अनुसूचित जातियों के लिए इस प्रकार की स्कीमें/कार्यक्रम स्थानीय व्यवसाय पैटर्न और उपलब्ध आर्थिक कार्यकलापों पर निर्भर हो सकते हैं इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल इस शर्त के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने में लचीलापन अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है कि इसका उपयोग एस.सी.पी. तथा विभिन्न निगमों, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि जैसे अन्य स्रोतों से उपलब्ध अन्य संसाधनों के साथ किया जाना चाहिए।
राज्य सरकारों को इस स्कीम के समग्र कार्य-ढांचे के भीतर विशेष केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों का चयन करने में लचीलापन प्रदान किया गया है। अनुसूचित जातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के दिशा-निर्देश |
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