# | शीर्षक | शुरुआत | समाप्त | फाइल साइज | एक्शन |
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सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम
भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 ने 'अस्पृश्यता' को समाप्त किया है तथा किसी रूप में इस प्रथा का प्रतिषेध किया है। 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न किसी विकलांगता का प्रवर्तन सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 जो संसद का एक अधिनियम है, के प्रावधानों के अनुसार एक अपराध है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति तथा अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 भी संसद का अधिनियम है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 तथा 35 (क) (ii) के उपबंध के भीतर आता है, का अधिनियमन ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के साथ-साथ अत्याचार के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के निवारण हेतु किया गया था।
चूंकि पीसीआर और पीओए अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, इसलिए इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पीसीआर तथा पीओए अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उनको केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है :-
स्कीम का वित्तपोषण पैटर्न इस प्रकार होगा कि संबंधित राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयताओं के अतिरिक्त, व्यय की हिस्सेदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में की जाएगी तथा संघ राज्य क्षेत्र वित्त वर्ष के लिए निर्धारित प्रारूप में अपने विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करेंगे।
योजना के कार्यान्वयन की निगरानी निम्नलिखित के माध्यम से की जाती है :-
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (लाख रुपए में):
क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
---|---|---|---|---|
1. |
आंध्र प्रदेश |
2013.103 |
425.19 |
405.00 |
2. |
बिहार |
427.575 |
415.995 |
950.00 |
3. |
छत्तीसगढ़ |
199.345 |
246.38 |
100.00 |
4. |
गोवा |
10.50 |
11.00 |
7.00 |
5. |
गुजरात |
287.545 |
727.255 |
450.00 |
6. |
हरियाणा |
266.920 |
178.62 |
160.00 |
7. |
हिमाचल प्रदेश |
47.28 |
94.32 |
60.00 |
8. |
झारखंड |
85.50 |
140.877 |
50.00 |
9. |
कर्नाटक |
687.954 |
1730.535 |
495.00 |
10. |
केरल |
0 |
1359.943 |
494.12 |
11. |
मध्य प्रदेश |
1497.92 |
2183.155 |
2250.00 |
12. |
महाराष्ट्र |
2149.233 |
2049.805 |
1260.00 |
13. |
ओडिशा |
936.795 |
802.335 |
524.00 |
14. |
पंजाब |
- |
- |
153.65 |
15. |
राजस्थान |
926.47 |
658.77 |
1775.00 |
16. |
सिक्किम |
- |
- |
10.00 |
17. |
तमिलनाडु |
1680.97 |
720.295 |
470.00 |
18. |
तेलंगाना |
- |
1328.17 |
448.76 |
19. |
त्रिपुरा |
- |
10.00 |
2.00 |
20. |
उत्तर प्रदेश |
1314.750 |
1197.54 |
1470.00 |
21. |
उत्तराखंड |
43.14 |
58.19 |
35.47 |
22. |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
- |
191.625 |
126.00 |
23. |
चंडीगढ़ |
9.00 |
20.00 |
1.00 |
24. |
दादरा और नागर हवेली |
50.286 |
- |
-- |
25. |
दमन और दीव |
5.37 |
9.35 |
10.00 |
26. |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
- |
29.50 |
35.00 |
27. |
पुडुचेरी |
125.00 |
150.50 |
165.00 |
कुल |
12764.656 |
14739.35 |
11907.00 |
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान राहत प्राप्त व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण :
क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2013-14 | 2014-15 | अनुमानित |
---|---|---|---|---|
1. |
आंध्र प्रदेश |
4208 |
4208 |
5642 |
2. |
बिहार |
एनए |
3202 |
2700 |
3. |
छत्तीसगढ़ |
595 |
621 |
610 |
4. |
गुजरात |
1307 |
1383 |
1200 |
5. |
हरियाणा |
426 |
314 |
एनए |
6. |
हिमाचल प्रदेश |
68 |
36 |
एनए |
7. |
झारखंड |
एनए |
70 |
100 |
8. |
कर्नाटक |
2277 |
1800 |
1500 |
9. |
केरल |
429 |
471 |
575 |
10. |
मध्य प्रदेश |
4062 |
4167 |
4100 |
11. |
महाराष्ट्र |
617 |
1118 |
3000 |
12. |
ओडिशा |
1665 |
1536 |
1800 |
13. |
राजस्थान |
1542 |
2530 |
2700 |
14. |
तमिलनाडु |
1530 |
1600 |
2046 |
15. |
तेलंगाना |
4676 |
74 |
1750 |
16. |
त्रिपुरा |
एनए |
एनए |
एनए |
17. |
उत्तर प्रदेश |
10167 |
9594 |
13000 |
18. |
उत्तराखंड |
70 |
एनए |
एनए |
19. |
पश्चिम बंगाल |
23 |
33 |
NA |
20. |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
- |
6 |
39 |
कुल |
33662 |
32763 |
40762 |
वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदत्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या
क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2013-14 | 2014-15 | अनुमानित | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 (अनुमानित) |
||||
1. |
आंध्र प्रदेश |
50,000/- |
440 |
440 |
1072 |
|
2. |
असम |
10,000/- |
एनए |
एनए |
एनए |
|
3. |
बिहार |
25,000/- |
एनए |
एनए |
एनए |
|
4. |
छत्तीसगढ़ |
50,000/- |
90 |
80 |
160 |
|
5. |
गुजरात |
50,000/- |
520 |
483 |
500 |
|
6. |
गोवा |
1,00,000/- |
20 |
10 |
36 |
|
7. |
हरियाणा |
1,00,000/- |
264 |
249 |
800 |
|
8. |
हिमाचल प्रदेश |
50,000/- |
326 |
345 |
एनए |
|
9. |
कर्नाटक |
50,000/- |
NA |
1555 |
1650 |
|
10. |
केरल |
50,000/- |
2184 |
2131 |
1845 |
|
11. |
मध्य प्रदेश |
50,000/- |
393 |
361 |
374 |
|
12. |
महाराष्ट्र |
50,000/- |
4971 |
4283 |
3000 |
|
13. |
ओडिशा |
50,000/- |
785 |
802 |
1000 |
|
14. |
पंजाब |
50,000/- |
एनए |
एनए |
एनए |
|
15. |
राजस्थान |
5,00,000/- |
261 |
370 |
400 |
|
16. |
सिक्किम |
20,000/- |
एनए |
एनए |
50 |
|
17. |
तमिलनाडु |
20,000/- |
एनए |
2292 |
एनए |
|
18. |
तेलंगाना |
50,000/- |
960 |
1188 |
1424 |
|
19. |
उत्तर प्रदेश |
50,000/- |
एनए |
एनए |
एनए |
|
20. |
उत्तराखंड |
10,000/- |
एनए |
एनए |
एनए |
|
21. |
पश्चिम बंगाल |
30,000/- |
482 |
993 |
1000 |
|
22. |
दिल्ली |
50,000/- |
एनए |
6 |
10 |
|
23. |
चंडीगढ़ |
50,000/- |
एनए |
23 |
20 |
|
24. |
पुडुचेरी |
50,000/- |
63 |
एनए |
एनए |
|
कुल |
- |
11759 |
15611 |
13341 |
टिप्पणी :- एनए= उपलब्ध नहीं।
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